Haryana Destitute Children Pension Yojana 2025 : हरियाणा निराश्रित बाल पेंशन योजना
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Haryana Destitute Children Pension Yojana About Scheme
Haryana Destitute Children Pension Yojana : हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वर्ष 1984 में “निराश्रित बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना (एफएडीसीएस)” शुरू की गई थी। यह एक राज्य योजना है, जिसके तहत 21 वर्ष की आयु तक के बच्चों के माता-पिता/संरक्षक, जो मृत्यु के कारण माता-पिता के समर्थन या देखभाल से वंचित हैं, पिछले 2 वर्षों से पिता के घर से लगातार अनुपस्थित हैं, या पिता/माता को एक वर्ष से कम अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है या माता-पिता की शारीरिक या मानसिक अक्षमता है, उन्हें योजना में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों के लिए वित्तीय सहायता का भुगतान किया जाता है।
Haryana Destitute Children Pension Yojana Important Dates
आरंभ तिथि
वर्ष 1984
अंतिम तिथि
NA
Haryana Destitute Children Pension YojanaApplication Fees
Gen, OBC, EWS
Rs. 0/-
SC, ST, PwD
Rs. 0/-
Haryana Destitute Children Pension Yojana Eligibility
हरियाणा का मूल निवासी और हरियाणा राज्य में निवास करने वाला।
आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।
21 वर्ष से कम आयु का बच्चा।
एक परिवार के दो बच्चों के लिए अधिकतम सीमा।
माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से आय ₹2,00,000/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
निम्नलिखित कारणों से बच्चे माता-पिता के समर्थन या देखभाल से वंचित हो गए हैं:
• मृत्यु का कारण या;
• पिछले 2 वर्षों से अपने पिता के घर से लगातार अनुपस्थित रहना, या;
• पिता/माता को कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई हो, या;
• माता-पिता की शारीरिक/मानसिक अक्षमता।
Haryana Destitute Children Pension Yojana Benefits
भत्ते की दर: ₹3000/- प्रति माह प्रति बच्चा, एक परिवार के दो बच्चों के लिए अधिकतम सीमा के अधीन।
Haryana Destitute Children Pension Yojana Important Documents
आयु प्रमाण:
अंतिम बार जिस शैक्षणिक या तकनीकी संस्थान में अध्ययन किया था, उसके प्रमुख से प्रमाण पत्र, या
आवेदक को व्यक्तिगत रूप से ज्ञात केन्द्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी से प्रमाण पत्र; या
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथपत्र।
आवासीय प्रमाण (15 वर्ष पूर्व जारी निम्नलिखित स्व-सत्यापित दस्तावेजों में से कोई एक):
राशन कार्ड (खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा द्वारा जारी)
वोटर कार्ड (निर्वाचन विभाग, हरियाणा द्वारा जारी)
मतदाता सूची जिसमें आवेदक का नाम उसके फोटो सहित अंकित हो (निर्वाचन विभाग, हरियाणा द्वारा जारी)
यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को स्व-घोषणा के साथ कोई अन्य दस्तावेजी प्रमाण देना होगा, जिसका सत्यापन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
अन्य दस्तावेज:
आधार कार्ड (वैकल्पिक)
आवेदक का बचत बैंक खाता विवरण एवं पासबुक की फोटोकॉपी।
आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए
वंचित होने के समर्थन में दस्तावेज (वंचित होने के समर्थन में यदि आवश्यक हो तो निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है):
पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
कानूनी अभिभावक प्रमाणपत्र
निराश्रित प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
Note : सरल पोर्टल पर सर्च करे Financial Assistance to Destitute Children
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