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Haryana Ladli Pension Yojana
विभाग का नाम | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा |
योजना का नाम | लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना |
पात्र राज्य | हरियाणा राज्य |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | saralharyana.gov.in |
Haryana Ladli Pension Yojana About Scheme
Haryana Ladli Pension Yojana : हरियाणा लाडली पेंशन योजना 1 जनवरी 2006 को शुरू की गई “लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना” सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख सामाजिक-सुरक्षा योजना है। इस योजना के माध्यम से, पात्र परिवार को माता-पिता में से किसी एक के 45 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 15 वर्षों तक लाभ मिलता है। जिन परिवारों में केवल बालिका/बच्चे हैं, उन्हें प्रति परिवार ₹3000/- प्रति माह की राशि प्रदान की जाती है। माता-पिता या तो हरियाणा के निवासी होने चाहिए या हरियाणा सरकार के लिए काम करने वाले होने चाहिए।
Haryana Ladli Pension Yojana Important Dates
आरंभ तिथि | 01.01.2006 |
अंतिम तिथि | NA |
Haryana Ladli Pension Yojana Application Fees
Gen, OBC, EWS | Rs. 0/- |
SC, ST, PwD | Rs. 0/- |
Haryana Ladli Pension Yojana Eligibility
- आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।
- परिवार के जैविक एकल अभिभावक/माता-पिता हरियाणा के निवासी होने चाहिए अथवा हरियाणा सरकार के लिए काम करते होने चाहिए।
- परिवार में कोई पुत्र नहीं होना चाहिए, चाहे वह जैविक हो या गोद लिया हुआ।
- परिवार में एक या एक से अधिक बालिकाएं होनी चाहिए।
- परिवार की सभी स्रोतों से सकल वार्षिक आय ₹2,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- माता-पिता में से किसी एक की आयु 45 वर्ष होनी चाहिए।
नोट: Haryana Ladli Pension Yojana के लाभ का भुगतान माता को किया जाएगा। यदि माता की मृत्यु हो जाती है, तो लाभ का भुगतान पिता को किया जाएगा।
Haryana Ladli Pension Yojana Benefits
- माता-पिता में से किसी एक की आयु 45 वर्ष हो जाने पर 15 वर्षों तक 2,500 रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे।
- लाभ का भुगतान माता को किया जाएगा। यदि माता की मृत्यु हो जाती है, तो लाभ का भुगतान पिता को किया जाएगा।
- 60 वर्ष के बाद यह योजना “वृद्धावस्था सम्मान भत्ता” योजना में परिवर्तित हो जाएगी।
Haryana Ladli Pension Yojana Important Documents
- आयु प्रमाण: (24.08.2018 से पहले जारी किए गए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक)
- जन्म प्रमाण पत्र (रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु द्वारा जारी)
- स्कूल सर्टिफिकेट (5वीं कक्षा या 8वीं कक्षा या 10वीं कक्षा)।
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड (फोटो सहित)
- वोटर कार्ड
- मतदाता सूची (फोटो सहित)
- आवासीय प्रमाण: (5 वर्ष पूर्व जारी निम्नलिखित में से कोई एक स्व-सत्यापित दस्तावेज़)
- राशन कार्ड (खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा द्वारा जारी)
- वोटर कार्ड (निर्वाचन विभाग, हरियाणा द्वारा जारी)
- मतदाता सूची में आवेदक का नाम जिसमें फोटो हो (निर्वाचन विभाग, हरियाणा द्वारा जारी)
- यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को आवेदन के साथ एक स्व-घोषणा दस्तावेज देना होगा।
- कोई अन्य दस्तावेजी प्रमाण जो जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- अन्य दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- आवेदक के बचत बैंक खाते का विवरण एवं पासबुक की फोटोकॉपी।
- आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- एप्लीकेशन फॉर्म (इसी पोस्ट में निचे दे दिया गया है)
Note : सरल पोर्टल पर सर्च करे Ladli social security allowance
Haryana Ladli Pension Yojana Important Links
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Application Form | Click Here |
Official Website | Click Here |