WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Haryana Old Age Pension Yojana 2025 : हरियाणा बुढ़ापा पेंशन योजना

Here you can get all the information related to Haryana Old Age Pension Yojana like important dates, application fees, age limit, eligibility details and much more.

Haryana Old Age Pension Yojana

विभाग का नामसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा
योजना का नामवृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना
पात्र राज्यहरियाणा राज्य
आवेदन प्रक्रियाऑटो मोड
आधिकारिक वेबसाइटpension.socialjusticehry.gov.in

Haryana Old Age Pension Yojana About Scheme

Haryana Old Age Pension Yojana : “वृद्धावस्था सम्मान भत्ता” योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा क्रियान्वित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या उससे अधिक) को प्रति माह ₹3,000/- की पेंशन प्रदान करती है जो अपने स्वयं के संसाधनों से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं। यह योजना समाज के जरूरतमंद और गरीब वर्गों, जैसे खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों, एससी/बीसी और छोटे/सीमांत किसानों को लक्षित करती है। यह योजना जिला परिषदों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। पेंशन का वितरण पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

Haryana Old Age Pension Yojana Important Dates

आरंभ तिथि01.11.1966
अंतिम तिथिNA

Haryana Old Age Pension Yojana Application Fees

Gen, OBC, EWSRs. 0/-
SC, ST, PwDRs. 0/-

Haryana Old Age Pension Yojana Eligibility

  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक बैंक खता और उम्र परिवार पहचान पत्र में सत्यापित होना चाहिए।
  • आवेदक की आय, उसके पति/पत्नी सहित सभी स्रोतों से, प्रति वर्ष 3,00,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Haryana Old Age Pension Yojana Benefits

  • प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन।

Haryana Old Age Pension Yojana Important Documents

  • आयु प्रमाण (निम्नलिखित में से कोई एक)
    • जन्म प्रमाण पत्र (नगरपालिका/निगम/सरकारी अस्पताल द्वारा जारी)।
    • स्कूल प्रमाण पत्र (5वीं कक्षा, 8वीं कक्षा, या 10वीं कक्षा)।
    • वर्ष 2019 से पूर्व जारी मतदाता पहचान पत्र (निर्वाचन विभाग, हरियाणा द्वारा जारी)।
    • मतदाता सूची में आवेदक का नाम, जिसमें फोटो हो (निर्वाचन विभाग, हरियाणा द्वारा जारी)।

नोट: यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) कार्यालय जाना चाहिए और मेडिकल जांच का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखना चाहिए। DSWO आवेदक की आयु का आकलन करने के लिए जिले के सिविल अस्पताल में दो डॉक्टरों की एक टीम द्वारा मेडिकल जांच के लिए आवेदक को रेफर करेगा (मेडिकल टीम द्वारा जारी)।

  • आवासीय प्रमाण (निम्नलिखित में से कोई एक स्व-सत्यापित दस्तावेज़, 15 वर्ष से पहले जारी किया गया)
    • राशन कार्ड (खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा द्वारा जारी)।
    • मतदाता पहचान पत्र (निर्वाचन विभाग, हरियाणा द्वारा जारी)।
    • मतदाता सूची में आवेदक का नाम, जिसमें फोटो हो (निर्वाचन विभाग, हरियाणा द्वारा जारी)।
    • यदि उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को किसी अन्य दस्तावेजी प्रमाण के साथ स्व-घोषणा दस्तावेज भी प्रस्तुत करना होगा, जिसे जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
  • अन्य दस्तावेज़
    • आधार कार्ड (वैकल्पिक)।
    • आवेदक के बचत बैंक खाते का विवरण तथा पासबुक की फोटोकॉपी।
    • आवेदक की पारिवारिक आईडी।

Haryana Old Age Pension Yojana Important Links

नोट: इस योजना के लिए कोई आवेदन लिंक नही है, यह योजना परिवार पहचान पत्र में ऑटो मोड से शुरु होती है, अगर परिवार पहचान पत्र में आय, बैंक खता और उम्र सत्यापित है तो यह योजना अपने आप शुरु हो जाएगी। यदि आय, बैंक खता और उम्र सत्यापित नही है तो आप निचे दिए गये लिंक से आय, बैंक खता और उम्र सत्यापित कर सकते है।

बैंक खता और उम्र सत्यापन की स्थिति देखेClick Here
बैंक खता और उम्र सत्यापन लिंकClick Here
Notification PdfClick Here
Official WebsiteClick Here
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now