Haryana Widow Pension Yojana 2025 : हरियाणा विधवा पेंशन योजना
Here you can get all the information related to Haryana Widow Pension Yojana like important dates, application fees, age limit, eligibility details and much more.
Haryana Widow Pension Yojana : हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1980-81 में “विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को पेंशन” योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो खुद का भरण-पोषण नहीं कर सकती हैं और उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इस योजना के तहत, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाएँ और निराश्रित महिलाएँ पेंशन के लिए पात्र हैं, यदि वे हरियाणा की मूल निवासी हैं और आवेदन जमा करने के समय कम से कम एक वर्ष से राज्य में रह रही हैं।
Haryana Widow Pension Yojana Important Dates
आरंभ तिथि
वर्ष 1980-81
अंतिम तिथि
NA
Haryana Widow Pension Yojana Application Fees
Gen, OBC, EWS
Rs. 0/-
SC, ST, PwD
Rs. 0/-
Haryana Widow Pension Yojana Eligibility
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।
आवेदक की वैवाहिक स्थिति परिवार पहचान पत्र में सत्यापित होना चाहिए।
आवेदक को निम्नलिखित शर्तों में से एक को पूरा करना होगा:
विधवा हो।
पति, माता-पिता या बच्चों के बिना एक निराश्रित महिला हो।
पति (विवाहित महिलाओं के लिए) या माता-पिता (अन्य महिलाओं के लिए) के परित्याग या शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित महिला हो।
आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2,00,000/- से कम होनी चाहिए।
Haryana Widow Pension Yojana Benefits
इस योजना के तहत विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को 3000/- रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है।
Haryana Widow Pension Yojana Important Documents
निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र
पहचान प्रमाण – माता-पिता का आधार कार्ड
आयु प्रमाण पत्र – जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट
पता प्रमाण – बीपीएल राशन कार्ड
आय प्रमाण पत्र
अधिवास प्रमाणपत्र
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र – विधवा के लिए
माता-पिता का फोटो
बैंक के खाते का विवरण
Haryana Widow Pension Yojana Important Links
नोट: इस योजना के लिए कोई आवेदन लिंक नही है, यह योजना परिवार पहचान पत्र में ऑटो मोड से शुरु होती है, अगर परिवार पहचान पत्र में आय, बैंक खता और वैवाहिक स्थिति सत्यापित है तो यह योजना अपने आप शुरु हो जाएगी। यदि आय, बैंक खता और वैवाहिक स्थिति सत्यापित नही है तो आप निचे दिए गये लिंक से आय, बैंक खता और वैवाहिक स्थिति सत्यापित कर सकते है।