Haryana Vidhur Pension Yojana 2025 : हरियाणा विधुर पेंशन योजना
Here you can get all the information related to Haryana Vidhur Pension Yojana like important dates, application fees, age limit, eligibility details and much more.
Haryana Vidhur Pension Yojana : हरियाणा विदुर पेंशन योजना एक प्रगतिशील पहल है, जिसे राज्य सरकार ने विधुर और तलाकशुदा पुरुषों के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ₹3,000 प्रति माह पेंशन मिलती है।
Haryana Vidhur Pension Yojana Important Dates
आरंभ तिथि
07.07.2023
अंतिम तिथि
NA
Haryana Vidhur Pension Yojana Application Fees
Gen, OBC, EWS
Rs. 0/-
SC, ST, PwD
Rs. 0/-
Haryana Vidhur Pension Yojana Eligibility
विधुर और तलाकशुदा पुरुष
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।
आवेदक की वैवाहिक स्थिति और आयु परिवार पहचान पत्र में सत्यापित होना चाहिए।
आवेदक की आयु 40 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹3,00,000/- से कम होनी चाहिए।
Haryana Vidhur Pension Yojana Benefits
वर्ग
वार्षिक आय सीमा
मासिक पेंशन राशि
आयु सीमा
विधुर और तलाकशुदा पुरुष
₹3,00,000
₹3,000
40 से 60 वर्ष
Haryana Vidhur Pension Important Documents
आयु प्रमाण पत्र – जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट
पता प्रमाण – बीपीएल राशन कार्ड
आय प्रमाण पत्र
अधिवास प्रमाणपत्र
पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र – विधुर के लिए
बैंक के खाते का विवरण
Haryana Vidhur Pension Scheme Important Links
नोट: इस योजना के लिए कोई आवेदन लिंक नही है, यह योजना परिवार पहचान पत्र में ऑटो मोड से शुरु होती है, अगर परिवार पहचान पत्र में आय,आयु, बैंक खता और वैवाहिक स्थिति सत्यापित है तो यह योजना अपने आप शुरु हो जाएगी। यदि आय,आयु, बैंक खता और वैवाहिक स्थिति सत्यापित नही है तो आप निचे दिए गये लिंक से आय,आयु, बैंक खता और वैवाहिक स्थिति सत्यापित कर सकते है।
परिवार पहचान पत्र में आय,आयु, बैंक खता और वैवाहिक स्थिति देखे