Haryana Divyang Pension Yojana 2025 : हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना
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Haryana Divyang Pension Yojana : हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1981-82 में राज्य में विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए “हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना” शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना है जो अपने संसाधनों से खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और उन्हें राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इस योजना के तहत, हरियाणा के मूल निवासी, न्यूनतम 60% विकलांगता वाले और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के विकलांग व्यक्ति योजना के नियमों में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर पेंशन के लिए पात्र हैं।
Haryana Divyang Pension Yojana Important Dates
आरंभ तिथि
1981-82
अंतिम तिथि
NA
Haryana Divyang Pension Yojana Application Fees
Gen, OBC, EWS
Rs. 0/-
SC, ST, PwD
Rs. 0/-
Haryana Divyang Pension Yojana Eligibility
आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।
आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक की विकलांगता 60% से 100% तक होनी चाहिए।
नोट : आवेदक की आयु, आय, बैंक खता और दिव्यांग स्थिति परिवार पहचान पत्र में सत्यापित होना चाहिए।
Haryana Divyang Pension Yojana Benefits
विकलांगता
वित्तीय सहायता
60% – 100%
3,000/- प्रति माह
Haryana Divyang Pension Yojana Important Documents
परिवार पहचान पत्र (पीपीपी आईडी)
पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड
आयु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
अधिवास प्रमाण पत्र
दिव्यांग प्रमाण पत्र
आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज
Note : इस योजना के लिए कोई आवेदन लिंक नही है, यह योजना परिवार पहचान पत्र में ऑटो मोड से शुरु होती है, अगर परिवार पहचान पत्र में आय,आयु, बैंक खता और दिव्यांग स्थिति सत्यापित है तो यह योजना अपने आप शुरु हो जाएगी। यदि आय,आयु, बैंक खता और दिव्यांग स्थिति सत्यापित नही है तो आप निचे दिए गये लिंक से आय,आयु, बैंक खता और वैवाहिक स्थिति सत्यापित कर सकते है।
Haryana Divyang Pension Yojana Important Links
परिवार पहचान पत्र में आय,आयु, बैंक खता और दिव्यांग स्थिति देखे