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Haryana Divyang Pension Yojana 2025 : हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना

Here you can get all the information related to Haryana Divyang Pension Yojana like important dates, application fees, age limit, eligibility details and much more.

Haryana Divyang Pension Yojana

विभाग का नामसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा
योजना का नामहरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना
पात्र राज्यहरियाणा राज्य
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
श्रेणी का नामहरियाणा सरकारी योजना
आधिकारिक वेबसाइटpension.socialjusticehry.gov.in

Haryana Divyang Pension Yojana About Scheme

Haryana Divyang Pension Yojana : हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1981-82 में राज्य में विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए “हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना” शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना है जो अपने संसाधनों से खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और उन्हें राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इस योजना के तहत, हरियाणा के मूल निवासी, न्यूनतम 60% विकलांगता वाले और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के विकलांग व्यक्ति योजना के नियमों में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर पेंशन के लिए पात्र हैं।

Haryana Divyang Pension Yojana Important Dates

आरंभ तिथि1981-82
अंतिम तिथिNA

Haryana Divyang Pension Yojana Application Fees

Gen, OBC, EWSRs. 0/-
SC, ST, PwDRs. 0/-

Haryana Divyang Pension Yojana Eligibility

  • आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक की विकलांगता 60% से 100% तक होनी चाहिए।

नोट : आवेदक की आयु, आय, बैंक खता और दिव्यांग स्थिति परिवार पहचान पत्र में सत्यापित होना चाहिए।

Haryana Divyang Pension Yojana Benefits

विकलांगतावित्तीय सहायता
60% – 100%3,000/- प्रति माह

Haryana Divyang Pension Yojana Important Documents

  • परिवार पहचान पत्र (पीपीपी आईडी)
  • पहचान प्रमाण अर्थात आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • अधिवास प्रमाण पत्र
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र
  • आवश्यकतानुसार कोई अन्य दस्तावेज

Note : इस योजना के लिए कोई आवेदन लिंक नही है, यह योजना परिवार पहचान पत्र में ऑटो मोड से शुरु होती है, अगर परिवार पहचान पत्र में आय,आयु, बैंक खता और दिव्यांग स्थिति सत्यापित है तो यह योजना अपने आप शुरु हो जाएगी। यदि आय,आयु, बैंक खता और दिव्यांग स्थिति सत्यापित नही है तो आप निचे दिए गये लिंक से आय,आयु, बैंक खता और वैवाहिक स्थिति सत्यापित कर सकते है।

Haryana Divyang Pension Yojana Important Links

परिवार पहचान पत्र में आय,आयु, बैंक खता और दिव्यांग स्थिति देखेLink 1 | Link 2
परिवार पहचान पत्र में आय,आयु, बैंक खता और दिव्यांग स्थिति सत्यापन लिंकCitizen Login | CSC Login
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Official WebsiteClick Here
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