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Haryana Widow Pension Yojana 2025 : हरियाणा विधवा पेंशन योजना

Here you can get all the information related to Haryana Widow Pension Yojana like important dates, application fees, age limit, eligibility details and much more.

Haryana Widow Pension Yojana

विभाग का नामसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा
योजना का नामविधवा और निराश्रित पेंशन योजना
पात्र राज्यहरियाणा राज्य
आवेदन प्रक्रियाऑटो मोड
आधिकारिक वेबसाइटpension.socialjusticehry.gov.in

Haryana Widow Pension Yojana About Scheme

Haryana Widow Pension Yojana : हरियाणा सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1980-81 में “विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को पेंशन” योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो खुद का भरण-पोषण नहीं कर सकती हैं और उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। इस योजना के तहत, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवाएँ और निराश्रित महिलाएँ पेंशन के लिए पात्र हैं, यदि वे हरियाणा की मूल निवासी हैं और आवेदन जमा करने के समय कम से कम एक वर्ष से राज्य में रह रही हैं।

Haryana Widow Pension Yojana Important Dates

आरंभ तिथिवर्ष 1980-81
अंतिम तिथिNA

Haryana Widow Pension Yojana Application Fees

Gen, OBC, EWSRs. 0/-
SC, ST, PwDRs. 0/-

Haryana Widow Pension Yojana Eligibility

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • पिछले 15 साल से हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक की वैवाहिक स्थिति परिवार पहचान पत्र में सत्यापित होना चाहिए।
  • आवेदक को निम्नलिखित शर्तों में से एक को पूरा करना होगा:
    • विधवा हो।
    • पति, माता-पिता या बच्चों के बिना एक निराश्रित महिला हो।
    • पति (विवाहित महिलाओं के लिए) या माता-पिता (अन्य महिलाओं के लिए) के परित्याग या शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित महिला हो।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹3,00,000/- से कम होनी चाहिए।
मानदंडपात्रताकैसे ठीक करें
Age (based on DOB in PPP)>=18 & <60Apply In Corrections (DOB)
DOB Verifiednot NApply In Corrections (DOB)
Member Income<=300000Apply In Corrections (Income)
Living since year/Place Of BirthLiving > 15 year or (Living > 1 year and Place of Birth = HR)Apply In Corrections (Residing In Haryana Since)
Bank Account VerifiedYApply In Corrections (Account Number)
Marital StatusWIDOWApply In Corrections (Marital Status)
Marital Status VerifiedYApply In Corrections (Marital Status)

Haryana Widow Pension Yojana Benefits

  • इस योजना के तहत विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को 3000/- रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है।

Haryana Widow Pension Yojana Important Documents

  • निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र
  • पहचान प्रमाण – माता-पिता का आधार कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र – जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट
  • पता प्रमाण – बीपीएल राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • अधिवास प्रमाणपत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र – विधवा के लिए
  • माता-पिता का फोटो
  • बैंक के खाते का विवरण

Haryana Widow Pension Yojana Important Links

नोट: इस योजना के लिए कोई आवेदन लिंक नही है, यह योजना परिवार पहचान पत्र में ऑटो मोड से शुरु होती है, अगर परिवार पहचान पत्र में आय, बैंक खता और वैवाहिक स्थिति सत्यापित है तो यह योजना अपने आप शुरु हो जाएगी। यदि आय, बैंक खता और वैवाहिक स्थिति सत्यापित नही है तो आप निचे दिए गये लिंक से आय, बैंक खता और वैवाहिक स्थिति सत्यापित कर सकते है।

परिवार पहचान पत्र में वैवाहिक स्थिति देखेClick Here
परिवार पहचान पत्र में वैवाहिक स्थिति सत्यापन लिंकClick Here
Official WebsiteClick Here
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