Haryana Residence Certificate: हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) जारी किया जाता है जो किसी व्यक्ति की स्थायी निवास स्थिति को प्रमाणित करता है। यह प्रमाण पत्र सरकारी नौकरियों, छात्रवृत्ति, कॉलेज एडमिशन, पासपोर्ट, डोमिसाइल कोटा आदि में आवश्यक होता है। अब हरियाणा के नागरिक ऑनलाइन माध्यम से भी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत कोई भी पात्र नागरिक हरियाणा सरकार के “SARAL Portal” के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
Haryana Residence Certificate Overview
| Name of Certificate | Haryana Domicile Certificate (Niwas Praman Patra) |
| Department | Citizen Resources Information Department, Government of Haryana |
| Beneficiary | Permanent Residents of Haryana |
| Application Mode | Online through SARAL Portal |
| Application Fee | ₹10 (Online Payment) |
| Processing Time | 7 to 10 Working Days |
| Validity | Permanent (Until Address Change) |
| Official Website | saralharyana.gov.in |
Haryana Residence Certificate उद्देश्य
हरियाणा निवास प्रमाण पत्र का मुख्य उद्देश्य राज्य के स्थायी निवासियों को एक आधिकारिक पहचान और पता प्रमाण प्रदान करना है। इसके माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों, रोजगार अवसरों, शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और अन्य लाभ प्राप्त करने में सुविधा मिलती है।
Haryana Residence Certificate पात्रता
- आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक का स्थायी निवास हरियाणा राज्य में होना चाहिए।
- आवेदक का नाम हरियाणा में वोटर लिस्ट, राशन कार्ड या किसी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए।
- यदि आवेदक किसी अन्य राज्य से हरियाणा में स्थायी रूप से रह रहा है तो उसे न्यूनतम 15 वर्ष का निवास प्रमाण दिखाना होगा।
Haryana Residence Certificate के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (PPP ID)
- मतदाता पहचान पत्र (Voter ID)
- राशन कार्ड या बिजली बिल (Address Proof)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास से संबंधित शपथ पत्र (Self Declaration / Affidavit)
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
Haryana Residence Certificate आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले हरियाणा सरकार के SARAL Haryana Portal पर जाएं।
- अब “New User? Register Here” पर क्लिक करें और एक नया यूज़र आईडी बनाएं।
- लॉगिन करने के बाद “Apply for Services” पर क्लिक करें।
- सर्च बॉक्स में “Domicile Certificate” या “Niwas Praman Patra” टाइप करें।
- अब Haryana Domicile Certificate ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें — नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि।
- सभी जरूरी दस्तावेज़ (PDF/JPEG Format में) अपलोड करें।
- ₹10 की ऑनलाइन फीस जमा करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन संख्या (Application ID) नोट कर लें।
- सर्टिफिकेट की स्थिति “Track Application” सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं।
Haryana Residence Certificate का उपयोग
- सरकारी नौकरी या भर्ती आवेदन में
- कॉलेज एडमिशन में डोमिसाइल कोटा हेतु
- पासपोर्ट बनवाने में
- छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन हेतु
- सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के लाभ हेतु
Haryana Residence Certificate की वैधता
हरियाणा निवास प्रमाण पत्र आमतौर पर स्थायी रूप से मान्य रहता है। यदि किसी व्यक्ति का पता या निवास स्थान बदलता है, तो उसे नया प्रमाण पत्र बनवाना होता है।
Haryana Residence Certificate Important Links
| Apply Online | Apply Now |
| Download Affidavit Format | Download PDF |
| Official Website | saralharyana.gov.in |
| Check All Latest Schemes | iharyana.in |
