Haryana Agricultural Machinery Subsidy Yojana 2026: फसल अवशेष प्रबंधन उपकरणों पर 50% तक की भारी छूट, आवेदन शुरू

Haryana Agricultural Machinery Subsidy Yojana 2026: हरियाणा सरकार के कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्य के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को “क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट (RKVY Scheme)” के तहत विभिन्न कृषि मशीनों पर 40% से 50% तक की वित्तीय सहायता (सब्सिडी) दी जा रही है। इच्छुक किसान विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर 18 जुलाई 2026 से 3 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।

Haryana Agricultural Machinery Subsidy Yojana 2026 Overview

विभाग का नामकृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
योजना का नामफसल अवशेष प्रबंधन (Crop Residue Management) योजना 2026
सब्सिडी की दर40% से 50% तक (अधिकतम निर्धारित सीमा तक)
आवेदन का माध्यमऑनलाइन
आवेदन शुरू होने की तिथि18 जुलाई 2026
आवेदन की अंतिम तिथि03 अगस्त 2026
आधिकारिक वेबसाइटagriharyana.gov.in

Haryana Agricultural Machinery Subsidy Yojana 2026 मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में फसल अवशेषों (पराली) के उचित प्रबंधन (In-situ और Ex-situ) को बढ़ावा देना है। आधुनिक कृषि यंत्रों को कम कीमत पर उपलब्ध कराकर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारना, पानी की बचत करना और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति (SC) के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष रूप से योजनाएं चलाई जा रही हैं।

Haryana Agricultural Machinery Subsidy Yojana 2026 अधिकतम सब्सिडी राशि

नोट: इस योजना के तहत किसान अधिकतम 4 मशीनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन सब्सिडी का लाभ किसी एक ही प्रकार की मशीन पर दिया जाएगा:

  • Super Straw Management System (Super SMS): कंबाइन हार्वेस्टर के साथ जोड़े जाने वाले इस सिस्टम पर 50% या अधिकतम ₹56,000 तक की सब्सिडी।
  • Happy Seeder: 50% सब्सिडी (टाइन के आधार पर अधिकतम सीमा):
    • 09 टाइन: अधिकतम ₹78,000
    • 10 टाइन: अधिकतम ₹81,000
    • 11 टाइन: अधिकतम ₹83,000
    • 12 टाइन: अधिकतम ₹87,000
  • Smart Seeder: 50% सब्सिडी (टाइन के आधार पर अधिकतम सीमा):
    • 10 टाइन: अधिकतम ₹83,000
    • 11 टाइन: अधिकतम ₹87,000
  • Paddy Straw Chopper/Shredder/Mulcher: 50% सब्सिडी (साइज़ और टाइप के आधार पर):
    • माउंटेड टाइप (5 फीट): अधिकतम ₹72,500
    • माउंटेड टाइप (6 फीट): अधिकतम ₹84,000
    • माउंटेड टाइप (7 फीट): अधिकतम ₹88,000
    • माउंटेड टाइप (8 फीट): अधिकतम ₹95,700
    • ट्रेल्ड टाइप (Trailed Type): अधिकतम ₹1,47,100
  • Shrub Master/Rotary Slasher: 50% या अधिकतम ₹27,500 तक की सब्सिडी।
  • Hydraulic Reversible M.B. Plough: 50% सब्सिडी (बॉटम के आधार पर):
    • टू बॉटम (Two Bottom): अधिकतम ₹70,500
    • थ्री बॉटम (Three Bottom): अधिकतम ₹91,500
    • फोर बॉटम (Four Bottom): अधिकतम ₹1,25,400
  • Zero Till Seed cum Fertilizer Drill: 50% सब्सिडी (टाइन के आधार पर):
    • 9 टाइन: अधिकतम ₹24,800 | 11 टाइन: अधिकतम ₹28,200 | 13 टाइन: अधिकतम ₹30,800 | 15 टाइन: अधिकतम ₹33,000
  • Spatial Zero till Drill: 50% सब्सिडी (टाइन के आधार पर):
    • 9 टाइन: अधिकतम ₹24,800 | 11 टाइन: अधिकतम ₹28,200 | 13 टाइन: अधिकतम ₹30,800 | 15 टाइन: अधिकतम ₹33,000
  • Super Seeder: 50% या अधिकतम ₹1,20,000 तक की सब्सिडी।
  • Surface Seeder: 50% या अधिकतम ₹40,000 तक की सब्सिडी।
  • Bailing Machines (बेलर): 50% सब्सिडी (क्षमता और आकार के आधार पर):
    • गोल बेलर (Mini – 16 किलो तक): अधिकतम ₹2,20,000
    • गोल बेलर (Medium – 16 से 25 किलो): अधिकतम ₹2,39,500
    • गोल बेलर (Big – 180 से 200 किलो): अधिकतम ₹9,90,000
    • आयताकार बेलर (18 से 20 किलो): अधिकतम ₹6,60,000
  • Straw Rake (बड़ा रेक): गियरबॉक्स के माध्यम से पीटीओ संचालित (न्यूनतम 9 आर्म्स) होने पर 50% या अधिकतम ₹1,65,000 तक की सब्सिडी।
  • Crop Reaper: 50% सब्सिडी:
    • ट्रैक्टर माउंटेड: अधिकतम ₹37,500
    • सेल्फ-प्रोपेल्ड (स्वतः चलने वाला): अधिकतम ₹72,500
  • Reaper Cum Binder: 50% सब्सिडी:
    • सेल्फ-प्रोपेल्ड (3 पहिया): अधिकतम ₹1,80,000
    • सेल्फ-प्रोपेल्ड (4 पहिया): अधिकतम ₹2,00,000
  • Tractor Mounted Loader (बिना ट्रैक्टर के): 50% या अधिकतम ₹3,05,000 तक की सब्सिडी।
  • Tractor Drawn Tedder Machine: 50% या अधिकतम ₹2,50,000 तक की सब्सिडी।

Haryana Agricultural Machinery Subsidy Yojana 2026 पात्रता एवं नियम

  • MFMB पंजीकरण: किसान का ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ (MFMB) पोर्टल पर रबी और खरीफ सीजन 2025-26 के दौरान पंजीकृत होना अनिवार्य है।
  • पहचान पत्र: आवेदन के लिए पीपीपी (परिवार पहचान पत्र / Family ID) होना आवश्यक है।
  • 3 साल का नियम (सामान्य श्रेणी): आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने पिछले 3 वर्षों में कृषि विभाग की किसी भी योजना के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ न लिया हो।
  • 3 साल का नियम (SC श्रेणी): आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने पिछले 3 वर्षों में उसी समान मशीन पर सब्सिडी का लाभ न लिया हो।
  • ट्रैक्टर स्वामित्व: ट्रैक्टर चालित उपकरणों के लिए आवेदक के पास स्वयं का ट्रैक्टर होना चाहिए (ट्रैक्टर परिवार पहचान पत्र में शामिल किसी भी सदस्य के नाम पर पंजीकृत हो सकता है)।

How to Apply Online Haryana Agricultural Machinery Subsidy Yojana 2026

  • सबसे पहले कृषि विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • होमपेज पर जाकर संबंधित योजना के “Click here for registration” विकल्प पर क्लिक करें।
  • नियम और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सहमति बॉक्स को टिक करें।
  • अपनी फैमिली आईडी (PPP ID) दर्ज करके आगे बढ़ें।
  • मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को सही-सही भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  • अंत में आवेदन फॉर्म को फाइनल सबमिट करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

Haryana Agricultural Machinery Subsidy Yojana 2026 Important Links

Registration Start Date18 July 2026
Registration Last Date03 August 2026
Apply Online LinkClick Here
Official Websiteagriharyana.gov.in
Check Latest Scheme Updatesiharyana.in
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