Aadhaar PAN Link Last Date: आयकर विभाग ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की है। जिन नागरिकों ने अभी तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं किया है, उन्हें तय समय सीमा के भीतर यह कार्य पूरा करना जरूरी है। यदि अंतिम तिथि तक आधार-पैन लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है और आयकर रिटर्न दाखिल करने सहित कई वित्तीय कार्यों में परेशानी आ सकती है। अभ्यर्थी आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आधार-पैन लिंक कर सकते हैं।
Aadhaar PAN Link Overview
| Department Name | Income Tax Department, Government of India |
| Process Name | Aadhaar PAN Linking |
| Applicable For | All PAN Card Holders |
| Linking Mode | Online |
| Penalty (If Not Linked) | Up to ₹1000 |
| Aadhaar PAN Link Last Date | 31 December 2025 |
| After Last Date | PAN Card Inoperative |
| Official Website | incometax.gov.in |
Aadhaar PAN Link Latest News
आधार और पैन को लिंक करना आयकर अधिनियम के तहत अनिवार्य कर दिया गया है। जिन व्यक्तियों का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा, उनका पैन निष्क्रिय माना जाएगा। निष्क्रिय पैन के जरिए बैंकिंग, निवेश, आईटीआर फाइलिंग और अन्य वित्तीय कार्य नहीं किए जा सकेंगे।
आयकर विभाग द्वारा आधार-पैन लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। तय तारीख के बाद आधार-पैन लिंक करने पर ₹1000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसलिए सभी पैन धारकों को समय रहते अपना आधार और पैन लिंक कर लेना चाहिए।
How to Link Aadhaar with PAN
- सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर “Link Aadhaar” के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- जानकारी भरने के बाद “Link Aadhaar” बटन पर क्लिक करें।
- OTP वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद आधार-पैन लिंक हो जाएगा।
- लिंकिंग की रसीद या कन्फर्मेशन मैसेज को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
Aadhaar PAN Link Important Links
| Aadhaar PAN Link Last Date | 31 December 2025 |
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| Official Website | incometax.gov.in |
| Check All Latest Updates | www.iharyana.in |
