Haryana EWS Certificate: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के लिए पारिवारिक वार्षिक आय सीमा को ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया है

Haryana EWS Certificate: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए अलग-अलग बनाया जाता है। हरियाणा राज्य सरकार ने EWS श्रेणी के लिए पारिवारिक वार्षिक आय सीमा को ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया है, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप है। EWS प्रमाण पत्र की वैधता केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए होती है, यानी यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मान्य रहता है। 31 मार्च के बाद नया EWS प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होता है।

Haryana EWS Certificate Overview

CategoryEconomically Weaker Section (EWS)
Applicable GovernmentState Government & Central Government
Income Limit (Haryana State)₹8,00,000 Per Annum
Income Limit (Central Government)₹8,00,000 Per Annum
Reservation Benefit10% Reservation
Certificate ValidityOne Financial Year
Validity Period01 April to 31 March
PurposeGovernment Jobs & Education Admission
Applicable StateHaryana

Haryana EWS Certificate Latest News

हरियाणा सरकार द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों के अनुसार EWS श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परिवारों की वार्षिक आय सीमा ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दी गई है। यह निर्णय केंद्र सरकार की EWS नीति के अनुरूप लिया गया है। संशोधित आय सीमा राज्य में सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती तथा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर लागू होगी।

EWS प्रमाण पत्र से संबंधित यह निर्णय लगभग 8 वर्ष बाद लागू किया गया है। आय सीमा बढ़ने से हरियाणा में लगभग 32.30 लाख परिवार इस श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगे, जबकि पहले करीब 24 लाख परिवार ही इस दायरे में थे। EWS श्रेणी के अंतर्गत योग्य अभ्यर्थियों को सरकारी भर्तियों और एडमिशन में 10% आरक्षण का लाभ मिलता है।

EWS प्रमाण पत्र केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए वैध होता है। इसकी वैधता 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक रहती है। यदि आपने किसी वित्तीय वर्ष में EWS प्रमाण पत्र बनवाया है, तो 31 मार्च के बाद वह स्वतः अमान्य हो जाता है। यदि आपको अगले वित्तीय वर्ष में EWS आरक्षण का लाभ लेना है, तो आपको नया EWS प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा।

How to Apply / Renew Haryana EWS Certificate

  • सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक सरल या सेवा पोर्टल वेबसाइट पर जाना है।
  • इसके बाद EWS प्रमाण पत्र आवेदन या नवीनीकरण के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • अब आवेदक को अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक आय से संबंधित जानकारी भरनी है।
  • आवश्यक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि अपलोड करने हैं।
  • सभी जानकारी सही होने पर आवेदन फॉर्म सबमिट करना है।
  • 31 मार्च के बाद पुराने EWS प्रमाण पत्र के स्थान पर नया प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है।

Haryana EWS Certificate Important Links

EWS Certificate Validity01 April to 31 March
EWS Certificate Apply / RenewClick Here
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Official Websitesaralharyana.gov.in
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