Haryana Tractor Subsidy Yojana: हरियाणा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी योजना 2025–26 के तहत 45 HP एवं उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर पर ₹3.00 लाख प्रति इकाई अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल पर पंजीकृत ऐसे किसान आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार पहचान पत्र (PPP/Family ID) के अंतर्गत कृषि भूमि दर्ज है। लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा लॉटरी (ड्रा ऑफ लॉट्स) के माध्यम से किया जाएगा।
Haryana Tractor Subsidy Yojana Overview
| Name of organization | Agriculture & Farmers Welfare Department, Haryana |
| Name of the scheme | Tractor Subsidy Scheme for Scheduled Caste Farmers 2025–26 |
| Beneficiary | Scheduled Caste (SC) Farmers of Haryana |
| Subsidy Amount | ₹3.00 लाख प्रति ट्रैक्टर (45 HP एवं उससे अधिक) |
| Land Requirement | PPP/Family ID के अंतर्गत परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर कृषि भूमि |
| Selection Process | ड्रा ऑफ लॉट्स (लॉटरी सिस्टम) |
| Application Mode | Online |
| Registration Start Date | 27.12.2025 |
| Registration Last Date | 15.01.2026 |
Haryana Tractor Subsidy Yojana योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना है ताकि खेती की उत्पादकता बढ़े, श्रम लागत कम हो और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।
Haryana Tractor Subsidy Yojana पात्रता
आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से संबंधित होना अनिवार्य है। किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर PPP/Family ID के अंतर्गत कृषि भूमि दर्ज होनी चाहिए। पिछले पाँच वर्षों में विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
Haryana Tractor Subsidy Yojana अनुदान राशि
- 45 HP एवं उससे अधिक क्षमता के ट्रैक्टर की खरीद पर ₹3.00 लाख प्रति इकाई अनुदान दिया जाएगा।
- ट्रैक्टर की खरीद एवं भौतिक सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- बैंक खाता मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
Haryana Tractor Subsidy Yojana नियम एवं शर्तें
- लाभार्थी हरियाणा राज्य का निवासी एवं अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से होना चाहिए।
- पिछले पाँच वर्षों में किसी भी योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो।
- ट्रैक्टर की खरीद तिथि से पाँच वर्षों तक ट्रैक्टर को बेच या ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा।
- आवेदक द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य होनी चाहिए, गलत जानकारी पाए जाने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।
Haryana Tractor Subsidy Yojana आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- फॅमिली आईडी
- बैंक खाते की कॉपी
- जमीन की फर्द
- मेरी फसल मेरा ब्यौरा
How to Apply Haryana Tractor Subsidy Yojana
- सबसे पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल पर जाएं।
- SC Tractor Subsidy Scheme 2025–26 से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
- आवेदन का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
Tractor Subsidy Scheme 2025–26 Important Links
| Start Date Apply Form | 27.12.2025 |
| Last Date Apply Form | 15.01.2026 |
| Apply Online | Apply From here |
| Notification Pdf | Download from here |
| Official Website | agriharyana.gov.in |
| Check Latest Scheme Updates | www.iharyana.in |
