23 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं (विवाहित/अविवाहित)
आवेदक का पति पिछले15 साल से हरियाणा की निवासी हो
वार्षिक पारिवारिक आय ≤ ₹1,00,000 (पहले चरण में)
एक परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं
जो महिलाएं अन्य योजनाओं से अधिक पेंशन प्राप्त कर रही हैं, वे पात्र नहीं
Lado Laxmi Yojana पात्र नहीं हैं / अयोग्य महिलाएं
श्रेणी
अयोग्यता का कारण
पहले से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं
जैसे: वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा एवं निराश्रित महिला सहायता, हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कश्मीरी विस्थापित परिवार सहायता, बौने के लिए भत्ता, एसिड अटैक पीड़ित महिला सहायता, पद्म पुरस्कार सम्मानित पेंशन
Haryana Lado Laxmi Yojana विशेष लाभार्थी
स्टेज 3 या 4 कैंसर से पीड़ित महिलाएं
सूचीबद्ध 54 दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित महिलाएं
हीमोफिलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल से पीड़ित महिलाएं
पहले से पेंशन पाने वाली महिलाएं अतिरिक्त लाभ पाएंगी
45/60 वर्ष की आयु पर स्वचालित रूप से विधवा/वृद्धा पेंशन योजना में शामिल
Lado Laxmi Yojana आवेदन प्रक्रिया
पंचायत/वार्ड स्तर पर पात्र महिलाओं की सूची प्रकाशित होगी
पात्र महिलाओं को SMS अलर्ट मिलेगा
आवेदन आधिकारिक ऐप के माध्यम से करना होगा
ग्राम/वार्ड सभा में किसी भी आपत्ति दर्ज की जा सकती है